9 October 2024

हल्‍द्वानी हिंसा: हल्‍द्वानी में कर्फ्यू, दंगाइयों को गोली मारने का आदेश, स्‍कूल बंद, 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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Curfew in Haldwani, order to shoot rioters, schools closed, hearing in Supreme Court on 14 February

Madrasa Demolition: नगर निकाय ने गुरुवार को उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में एक ‘अवैध’ रूप से निर्मित स्कूल और मस्जिद को जेसीबी मशीनों का उपयोग करके ध्वस्त कर दिया। इसके बाद इलाके में हिंसक हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया और दंगाई दिखने पर गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया. पुलिस ने बताया कि इस घटना में 60 लोग घायल हुए हैं. घायलों में एसडीएम (अनुमंडलाधिकारी) हदवानी भी शामिल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, बनभूलपुरा में हिंसा के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए 60 या उससे अधिक लोगों में से अधिकांश पुलिस अधिकारी और सामुदायिक कार्यकर्ता थे जो एक स्थानीय स्कूल के विध्वंस में शामिल थे। हिंसा बढ़ने के कारण हलद्वानी में सभी दुकानें बंद कर दी गईं। कर्फ्यू लगने के बाद शहर और आसपास के कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए.

इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की है और अधिकारियों से आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. मैंने उसे ऐसा करने दिया. मिली जानकारी के मुताबिक, भौंरापुरा के इंदिरा नगर इलाके के मलिक बाग में अवैध रूप से बने स्कूल और मस्जिद को नगर निगम की टीम ने जेसीबी मशीन से ढहा दिया.

कार्रवाई का विरोध ( opposition to action)

जानकारी के अनुसार, इस दौरान मौके पर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, बड़ी संख्या में महिलाओं सहित गुस्साए स्थानीय निवासी कार्रवाई का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए. उन्हें बैरिकेड तोड़ते और विध्वंस की कार्रवाई में लगे पुलिसकर्मियों के साथ बहस करते देखा गया.

अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही एक बुलडोजर ने मदरसे और मस्जिद को ढहाया, भीड़ ने पुलिसकर्मियों, नगर निगम कर्मियों और पत्रकारों पर पथराव किया, जिसमें 60 से अधिक लोग घायल हो गए. अराजक तत्वों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर हल्का बल प्रयोग किया. अधिकारियों ने बताया कि हालांकि, भीड़ द्वारा पुलिस गश्ती कार सहित कई वाहनों को आग लगाने से तनाव बढ़ गया.

उन्होंने बताया कि देर शाम तक तनाव और बढ़ गया और बनभूलपुरा थाने में भी आग लगा दी गई, जिससे कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया. इस दौरान, नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद मीणा की अगुवाई में भारी पुलिस बल तैनात रहा. मीणा ने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अदालत के आदेश के अनुपालन में की गई है.

तीन एकड़ जमीन का मामला ( case of three acres of land)

नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कहा कि मदरसा और प्रार्थना क्षेत्र को ध्वस्त करना पूरी तरह से अवैध था। उन्होंने कहा कि नगर निकाय ने पहले ही स्थल से सटे तीन हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया है और अवैध मदरसा और नमाज क्षेत्र को सील कर दिया है, जिसे आज ध्वस्त कर दिया गया।

पुलिस ने बताया कि पथराव करने वाले अराजक तत्वों की पहचान कर ली गई है. प्रधानमंत्री ने हलद्वानी में पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमले की घटना को गंभीरता से लिया, जिससे क्षेत्र में अशांति फैल गई। उन्होंने अधिकारियों को शांति, कानून व्यवस्था बनाये रखने के सख्त निर्देश दिये.

स्थिति की समीक्षा ( status review)

देहरादून में अपने आधिकारिक आवास पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार तथा अन्य उच्चाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने स्थानीय लोगों से शान्ति बनाये रखने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना के दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही कर क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए.

इस बीच, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में आज हल्द्वानी में मस्जिद और मदरसे को ढहाए जाने से रोकने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मलिक कॉलोनी निवासी साफिया मलिक और अन्य द्वारा दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं को हल्द्वानी नगर निगम द्वारा दिए गए नोटिस को चुनौती दी गई है. हालांकि, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की अवकाशकालीन पीठ द्वारा मामले में कोई राहत नहीं दी गई, जिसके बाद विध्वंस की कार्रवाई शुरू हुई. अब इस मामले की सुनवाई 14 फरवरी को होगी.