हरदा की भयानक त्रासदी, सैकड़ों मौतों की अंदेशा, जानिए कौन है दोषी
1 min readराहत और बचाव कार्य (Relief and rescue operations)
मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने तुरंत एक आपात बैठक बुलाई और घायलों के लिए तत्काल राहत और राहत प्रयासों का आदेश दिया। पीड़ित परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपये की राहत की घोषणा की गई है, जबकि घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी.
साथ ही, कल की घटना के तुरंत बाद हरदा के आसपास के इलाकों से एम्बुलेंस और फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भोपाल और हरदा के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है।
राष्ट्रीय नेताओं की ओर से संवेदना (Condolences from national leaders)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटना पर दुख जताया है. प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से मृतकों के परिवारों के लिए 200,000 रुपये प्रति व्यक्ति और घायलों के लिए 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति की वित्तीय सहायता की घोषणा की।
सामुदायिक प्रतिक्रिया ( community response)
इस घटना से समाज के विभिन्न वर्ग एक साथ आये। बचाव में मदद के लिए पड़ोसी जिलों से अग्निशमन और एम्बुलेंस टीमें हलदा पहुंचीं। अधिकारियों ने बचाव कार्यों को प्राथमिकता दी और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया।
जांच एवं रोकथाम ( investigation and prevention)
प्रधान मंत्री ने इस घटना की विस्तृत जांच का आदेश दिया ताकि इसका कारण निर्धारित किया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके। जांच के निष्कर्षों के आधार पर दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी।
एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने घटना में बड़ी संख्या में लोगों की मौत को देखते हुए न्यूनतम मुआवजे का आदेश दिया था। इस मामले में एनजीटी ने कहा कि फैक्ट्री मालिक को तत्काल अंतरिम राशि का भुगतान और जमा करना चाहिए और फैक्ट्री मालिक को मृत्यु के लिए 1.5 लाख रुपये, गंभीर चोटों के लिए 500,000 रुपये और सामान्य चोटों के लिए 300,000 रुपये का भुगतान करने को कहा। उन्होंने घर जलने पर 500,000 रुपये और घर खाली करने पर 200,000 रुपये देने का अलग से आदेश दिया.
इस फैक्ट्री का मालिक कौन है? ( Who is the owner of this factory)
यह अवैध फैक्ट्री राजू अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और प्रदीप अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व और संचालित थी। उसे कल रात सारंगपूर से गिरफ्तार किया गया. उसका प्रभाव प्रशासन में गहराई तक जमा होना चाहिए। आरोप है कि यह फैक्ट्री बिना उचित प्राधिकरण के संचालित होती थी और इसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। कांग्रेस ने यह भी कहा कि राजू अग्रवाल की सजा के बावजूद फैक्ट्री चलती रही.
दो साल पहले भी इस प्लांट में विस्फोट हुआ था, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी. स्थानीय निवासियों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की, लेकिन प्रशासन ने इसे नजरअंदाज कर दिया.
लाइसेंस नवीनीकरण एवं अवैध कब्जा ( License renewal and illegal possession)
कुछ समय पहले होशंगाबाद जिला कमिश्नर ने फैक्ट्री का लाइसेंस बहाल कर दिया था, हालांकि पहले फैक्ट्री को अनफिट घोषित कर दिया गया था। यह भी आरोप है कि राजू अग्रवाल आसपास के घरों में अवैध रूप से बारूद का भंडारण कर रहा था, जो हादसे का मुख्य कारण हो सकता है.